क्लस्टर विकास कार्यक्रम में किसान घटक के लिए कम से कम 40% लागत तय

किसान कल्चर, गुरुग्राम: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के 10.07.2025 के परिशिष्ट के मुताबिक, क्लस्टर विकास कार्यक्रम के मल्टी कमोडिटी हाई वैल्यू क्लस्टर में किसान घटक पर कुल परियोजना लागत का कम से कम 40% रखना होगा। यह मौजूदा दिशानिर्देशों की पृष्ठभूमि जानकारी है, नई योजना या व्यक्तिगत किसान को सीधे भुगतान की घोषणा नहीं।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) ने संशोधित क्लस्टर विकास कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में किसान घटक से जुड़ा प्रावधान जोड़ा है। 10.07.2025 को जारी परिशिष्ट में कहा गया है कि मल्टी कमोडिटी हाई वैल्यू क्लस्टर के तहत कुल परियोजना लागत का कम से कम 40% किसान घटक के लिए रखा जाएगा।
क्लस्टर विकास कार्यक्रम में क्या बदला
बोर्ड के मुताबिक, संशोधित दिशानिर्देशों के Part A में परियोजना लागत के कम से कम 40% किसान घटक से जुड़े होने का प्रावधान गलती से छूट गया था। पुराने क्लस्टर विकास कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में विभिन्न किसान और कार्यान्वयन एजेंसी घटकों के बीच धन का प्रभावी आवंटन सुनिश्चित करने की बात शामिल थी।
परिशिष्ट के जरिए Clause 9.3.8, पेज नंबर 17 और 75 में बदलाव किया गया है। अब यह जोड़ा गया है कि किसान घटक कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 40% होगा।
किसानों के लिए इसका मतलब
यह प्रावधान परियोजना स्तर पर किसान घटक के लिए न्यूनतम हिस्सा तय करता है। उपलब्ध दस्तावेज में किसी व्यक्तिगत किसान को मिलने वाली राशि, पात्रता, जरूरी दस्तावेज, आवेदन की अंतिम तारीख या आवेदन प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए इसे किसानों के लिए सीधे नकद लाभ या खुला आवेदन नहीं माना जा सकता।
यह क्लस्टर विकास कार्यक्रम के मौजूदा दिशानिर्देशों से जुड़ा परिशिष्ट है। दस्तावेज में किसी नई योजना की शुरुआत, आवेदन खुलने या भुगतान जारी होने की सूचना नहीं है।