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कृषि यंत्र सब्सिडी 2026: ट्रैक्टर समेत 85 मशीनों पर अनुदान, 30 सितंबर तक आवेदन

सितम्बर 17, 2026
Report by: प्राजंली पातुरकरKisan Culture
कृषि यंत्र सब्सिडी 2026 के तहत ट्रैक्टर समेत 85 मशीनों पर अनुदान

कृषि यंत्र सब्सिडी 2026 किसानों के लिए ट्रैक्टर और दूसरी महंगी कृषि मशीनों की खरीद आसान करने का बड़ा मौका लेकर आई है। बिहार की कृषि यंत्रीकरण योजना 2026-27 के तहत ट्रैक्टर समेत 85 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है और कुछ श्रेणियों में सहायता 80 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। Farm Machinery Bank में अधिकतम 8 लाख रुपये, Custom Hiring Centre में 4 लाख रुपये और Special Custom Hiring Centre में कुल 12 लाख रुपये तक सहायता का प्रावधान है। लेकिन हर किसान और हर मशीन पर एक जैसी सब्सिडी नहीं मिलेगी, इसलिए 30 सितंबर से पहले पात्रता और अनुदान की सही दर समझना जरूरी है।

किसान कल्चर, भोपाल: खेती में मजदूरों की कमी और लगातार बढ़ती लागत के बीच कृषि मशीनें किसानों की जरूरत बनती जा रही हैं। लेकिन ट्रैक्टर, बुवाई मशीन, हार्वेस्टर या दूसरे कृषि यंत्र खरीदना हर किसान के बजट में नहीं होता। ऐसे किसानों के लिए कृषि यंत्र सब्सिडी बड़ी राहत बन सकती है। बिहार सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना 2026-27 के तहत ट्रैक्टर समेत 85 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अलग-अलग दर से अनुदान दिया जा रहा है।

पात्र किसान और संस्थाएं बिहार कृषि विभाग के ऑनलाइन फार्म मैकेनाइजेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी OFMAS के जरिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है। हालांकि यहां सबसे जरूरी बात यह समझना है कि 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का मतलब हर किसान को हर मशीन पर 80 प्रतिशत सहायता मिलना नहीं है। अनुदान की राशि कृषि यंत्र, योजना और लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग तय होती है।

कृषि यंत्र सब्सिडी 2026 में 85 प्रकार की मशीनें शामिल

बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना 2026-27 में खेती के अलग-अलग चरणों में इस्तेमाल होने वाली 85 प्रकार की मशीनों और उपकरणों को शामिल किया गया है। इनमें जुताई, बुवाई, रोपाई, सिंचाई, फसल कटाई और फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े कृषि यंत्र शामिल हैं।

ट्रैक्टर भी योजना के दायरे में है, लेकिन ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनों के लिए कृषि यंत्र सब्सिडी की दर एक जैसी नहीं है। इसलिए किसान को आवेदन से पहले यह देखना चाहिए कि जिस मशीन के लिए वह आवेदन कर रहा है, वह किस योजना या श्रेणी के तहत आती है और उस पर अधिकतम कितनी सहायता उपलब्ध है।

योजना में अलग-अलग मशीनों के लिए अलग सहायता सीमा तय की गई है। कुछ श्रेणियों में अनुदान 80 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, लेकिन पात्रता और अधिकतम अनुदान सीमा भी साथ लागू होगी।

Farm Machinery Bank पर 80% तक कृषि यंत्र सब्सिडी

कृषि मशीनों की उपलब्धता गांवों और किसान समूहों तक पहुंचाने के लिए योजना में Farm Machinery Bank यानी FMB का प्रावधान किया गया है। पात्र समूहों और संस्थाओं को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए इस श्रेणी में 80 प्रतिशत तक सहायता मिल सकती है।

इस योजना में अधिकतम सहायता राशि 8 लाख रुपये तक हो सकती है। इसका उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें हर किसान को महंगी मशीन स्वयं खरीदने की जरूरत न पड़े और जरूरत के समय मशीनें उपलब्ध हो सकें।

लेकिन FMB के लिए आवेदन करने वाली संस्था को पात्रता, मशीनों की सूची और अनुदान सीमा की जांच जरूर करनी चाहिए। केवल 80 प्रतिशत सब्सिडी देखकर मशीन खरीदने का फैसला करना सही नहीं होगा। आवेदन और खरीद दोनों संबंधित योजना की शर्तों के अनुसार होने चाहिए।

Custom Hiring Centre के लिए 40 प्रतिशत तक सहायता

Custom Hiring Centre यानी CHC के माध्यम से किसानों को किराये पर कृषि मशीनें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। योजना में CHC के लिए कृषि मशीनों की खरीद पर 40 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है।

इस श्रेणी में अधिकतम सहायता राशि 4 लाख रुपये तक हो सकती है। Custom Hiring Centre का फायदा ऐसे किसानों को मिल सकता है, जिनके लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या दूसरी बड़ी मशीन खुद खरीदना आर्थिक रूप से संभव नहीं है।

आवेदन करने वाली संस्था को CHC की पात्रता और संचालन से जुड़े नियम अलग से जांचने होंगे। संबंधित श्रेणी में अनुदान की सीमा और चयनित मशीन के आधार पर वास्तविक सहायता तय होगी।

ट्रैक्टर पर कितनी कृषि यंत्र सब्सिडी मिलेगी?

योजना में ट्रैक्टर को भी शामिल किया गया है। Special Custom Hiring Centre यानी SCHC के तहत ट्रैक्टर पर 40 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान बताया गया है। इसकी अधिकतम सीमा 3.40 लाख रुपये तक हो सकती है।

SCHC श्रेणी में दूसरे संबंधित कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक सहायता का प्रावधान है। इस श्रेणी में कुल अधिकतम अनुदान सीमा 12 लाख रुपये तक रखी गई है।

इसलिए ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे किसान या संस्था को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसका आवेदन किस श्रेणी में आएगा। ट्रैक्टर पर लागू सहायता और अन्य मशीनों की सब्सिडी को एक ही दर मानना गलत हो सकता है।

कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

सामान्य कृषि यंत्रों के लिए पात्र किसान आवेदन कर सकते हैं। वहीं Farm Machinery Bank, Custom Hiring Centre और Special Custom Hiring Centre जैसी श्रेणियों में किसान समूहों और संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार JEEVIKA के स्वयं सहायता समूह, Farmer Interest Group, Farmers Club, FPO या FPC, Self Help Group और PACS जैसी संस्थाएं संबंधित श्रेणियों में पात्र हो सकती हैं।

हालांकि किसी संस्था का इस सूची में होना अपने आप अनुदान मिलने की गारंटी नहीं है। वास्तविक पात्रता योजना के नियमों, पंजीकरण और संबंधित कृषि यंत्र के आधार पर तय होगी।

OFMAS पर कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए ऐसे करें आवेदन

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। किसान को पहले बिहार कृषि विभाग के संबंधित सिस्टम में अपना पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा। उसके बाद OFMAS के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन करते समय किसान या संस्था को अपना Registration ID दर्ज करना होगा। इसके बाद उपलब्ध कृषि मशीन और संबंधित योजना का चयन करके मांगी गई जानकारी भरनी होगी। आवेदन Finalize करने के बाद acknowledgement या आवेदन रसीद सुरक्षित रखना जरूरी है।

आवेदन की सामान्य प्रक्रिया इस तरह है:

  1. बिहार कृषि विभाग के OFMAS पोर्टल पर जाएं।
  2. Farmer विकल्प चुनें।
  3. सब्सिडी के लिए आवेदन वाले विकल्प पर जाएं।
  4. Application Entry खोलें।
  5. Registration ID दर्ज करें।
  6. कृषि यंत्र और संबंधित योजना चुनें।
  7. जरूरी जानकारी भरें।
  8. आवेदन Update और Finalize करें।
  9. आवेदन की acknowledgement सुरक्षित रखें।
  10. OFMAS पर आवेदन की स्थिति जांचते रहें।

30 सितंबर तक ही आवेदन का मौका

कृषि यंत्रीकरण योजना 2026-27 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू हुई है और 30 सितंबर 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं।

किसानों को अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय पहले ही यह जांच लेना चाहिए कि उन्हें कौन-सी मशीन चाहिए, उस मशीन पर कितनी कृषि यंत्र सब्सिडी उपलब्ध है और उनकी श्रेणी में अधिकतम सहायता कितनी होगी।

किसान पंजीकरण, संस्था से जुड़े दस्तावेज और दूसरी जरूरी जानकारी पहले से तैयार रखने पर आवेदन के दौरान परेशानी कम हो सकती है।

मशीन खरीदने से पहले तीन बातें जरूर जांचें

सबसे पहले यह देखें कि संबंधित कृषि मशीन योजना की पात्र सूची में है या नहीं। दूसरा, अपनी श्रेणी के अनुसार सब्सिडी प्रतिशत और अधिकतम राशि की पुष्टि करें। तीसरा, मशीन खरीदने और विक्रेता से संबंधित नियमों को समझने के बाद ही भुगतान या खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ाएं।

योजना में 80 प्रतिशत तक अनुदान का आंकड़ा आकर्षक जरूर है, लेकिन हर मशीन पर इतनी सहायता नहीं मिलेगी। इसलिए किसान को कृषि यंत्र सब्सिडी की सही राशि जानने के बाद ही खरीद का फैसला करना चाहिए।

योजना, पात्रता, कृषि मशीनों की सूची, अनुदान दर और आवेदन की स्थिति की आधिकारिक जानकारी OFMAS और बिहार कृषि विभाग के संबंधित पोर्टल से जांची जानी चाहिए।

कृषि यंत्र सब्सिडी 2026 infographic
OFMAS, 85 मशीनें, FMB, CHC और SCHC की मुख्य जानकारी