हिसार में पराली जलाने पर रोक, धान कटाई का समय सुबह 9 से शाम 6 बजे तय

किसान कल्चर, हिसार, हरियाणा: हिसार जिले में पराली जलाने पर रोक और धान की कटाई सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक करने का आदेश जारी किया गया था। यह जानकारी 30 Sep 2026 को पोस्ट की गई आधिकारिक सामग्री में है, जिसे वर्तमान आदेश मानने से पहले किसानों को स्थानीय प्रशासन से सत्यापित करना चाहिए।
हरियाणा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत हिसार जिले में फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों और अन्य अवशेषों को खेतों में जलाने पर प्रतिबंध लगाया था। सामग्री 30 Sep 2026 को 4:09PM पर पोस्ट की गई थी।
यह आधिकारिक पृष्ठभूमि सूचना है, ताजा घोषणा नहीं। किसान वर्तमान स्थिति, लागू अवधि और स्थानीय स्तर पर किसी बदलाव की पुष्टि संबंधित प्रशासन या कृषि विभाग से कर लें।
पराली जलाने पर रोक से जुड़े आदेश में क्या है
आदेश में धान की कटाई के लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। प्रशासन ने कहा कि फसल अवशेष जलाने से धुआं फैलता है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। आगजनी से संपत्ति और मानव जीवन को नुकसान की संभावना भी बताई गई है।
विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि अवशेष जलाने से जीव-जंतुओं और पशुओं को नुकसान हो सकता है। खेत में मौजूद मित्र कीटों के नष्ट होने से भूमि की उपजाऊ शक्ति घटने और फसल की पैदावार प्रभावित होने की संभावना जताई गई है।
उल्लंघन पर किन कानूनों के तहत कार्रवाई
हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से जारी आदेशों का पालन कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए थे। उपमंडल मजिस्ट्रेट, थाना प्रबंधकों और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप-निदेशक को अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
फसल अवशेष जलाने या जारी आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। सामग्री में जुर्माने की राशि, आवेदन प्रक्रिया या किसी वैकल्पिक प्रबंधन सुविधा की जानकारी नहीं दी गई है।
