पीएम-किसान योजना: पात्र भूमिधारक किसान परिवारों के लिए 6,000/- रुपये सालाना सहायता, कई वर्ग बाहर

किसान कल्चर, भारत: पीएम-किसान की आधिकारिक योजना-मार्गदर्शिका के अनुसार, पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को 6,000/- रुपये सालाना सहायता तीन बराबर किस्तों में देने का प्रावधान है। यह मौजूदा घोषणा नहीं, बल्कि योजना की पृष्ठभूमि और पात्रता समझाने वाली जानकारी है।

पीएम-किसान केंद्र सरकार की 100% वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। आधिकारिक योजना-मार्गदर्शिका के अनुसार, यह योजना 1.12.2018 से लागू है। इसके तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 6,000/- रुपये प्रति वर्ष की आय सहायता तीन बराबर किस्तों में देने का प्रावधान बताया गया है।
पीएम-किसान में परिवार की परिभाषा और भुगतान
योजना में किसान परिवार का अर्थ पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों से है। पात्र किसान परिवारों की पहचान राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार करते हैं। सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाती है।
पीएम-किसान में किन्हें लाभ नहीं मिलता
योजना-मार्गदर्शिका में अधिक आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थियों के लिए कई बहिष्करण श्रेणियां दी गई हैं। संस्थागत भूमि धारक इस लाभ के पात्र नहीं हैं। संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्री, लोकसभा या राज्यसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्य, राज्य विधानसभाओं या विधान परिषदों के पूर्व और वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष भी बाहर हैं।
केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, संबद्ध कार्यालयों और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी भी पात्र नहीं हैं। हालांकि मल्टी टास्किंग स्टाफ, Class IV और Group D कर्मचारियों को इस श्रेणी में अपवाद के रूप में बताया गया है।
10,000/- रुपये या उससे अधिक मासिक पेंशन पाने वाले ऊपर बताई गई श्रेणियों के सेवानिवृत्त पेंशनभोगी भी बाहर हैं। मल्टी टास्किंग स्टाफ, Class IV और Group D कर्मचारियों के लिए यहां भी अपवाद दिया गया है। पिछले आकलन वर्ष में आयकर भरने वाले व्यक्ति और पेशेवर निकायों में पंजीकृत होकर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट भी योजना के लाभ से बाहर हैं।
यह जानकारी आधिकारिक पीएम-किसान योजना-मार्गदर्शिका पर आधारित मौजूदा योजना का पृष्ठभूमि विवरण है। स्रोत में आवेदन की वर्तमान स्थिति, अंतिम तिथि, जरूरी दस्तावेज या आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी स्थापित नहीं की गई है।