कृषि यंत्र सब्सिडी 2026: 6 अक्टूबर तक मौका, बेलर-मल्चर समेत 6 मशीनों पर मिलेगा अनुदान

कृषि यंत्र सब्सिडी के तहत मध्यप्रदेश के किसानों के लिए नई मशीन खरीदने का मौका खुला है। बेलर, श्रेडर-मल्चर और स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम समेत 6 यंत्रों पर अनुदान के लिए 6 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं, जबकि 7 अक्टूबर को लॉटरी से चयन होगा।
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किसान कल्चर, भोपाल: खेत में नई मशीन लाने का इंतजार कर रहे मध्यप्रदेश के किसानों के लिए आवेदन का मौका खुल गया है। कृषि यंत्र सब्सिडी के तहत बेलर, श्रेडर-मल्चर, स्लेशर, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हे रेक और रोटोकल्टीवेटर जैसे 6 यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान 6 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बंद होने के अगले दिन, यानी 7 अक्टूबर को लॉटरी के जरिए चयन किया जाएगा।
इस बार फोकस ऐसे यंत्रों पर है जो खेत की तैयारी के साथ फसल अवशेष प्रबंधन में काम आते हैं। पात्रता, किसान की श्रेणी, भूमि जोत और मशीन की तय कीमत के आधार पर सब्सिडी अलग-अलग होगी। कुछ मामलों में पात्र किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है।
कृषि यंत्र सब्सिडी में किन मशीनों पर मिलेगा मौका?
इस चरण में कुल 6 कृषि यंत्रों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं:
- श्रेडर/मल्चर
- बेलर
- स्लेशर
- स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS)
- हे रेक/स्ट्रॉ रेक
- रोटोकल्टीवेटर
इनमें कई मशीनें खास तौर पर पराली और दूसरे फसल अवशेष को संभालने में काम आती हैं। ऐसे में यह योजना उन किसानों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकती है जो खेत की सफाई, अवशेष प्रबंधन और अगली फसल की तैयारी में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहते हैं।
कृषि यंत्र सब्सिडी 2026: आवेदन करना है तो पहले DD तैयार रखें
इस योजना में एक जरूरी शर्त बैंक ड्राफ्ट यानी DD की है। किसान जिस यंत्र के लिए आवेदन करना चाहता है, उसके हिसाब से तय राशि का DD बनवाना होगा।
DD संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनेगा। आवेदन करते समय उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करना जरूरी है।
| कृषि यंत्र | DD राशि |
|---|---|
| बेलर | ₹15,000 |
| श्रेडर/मल्चर | ₹5,500 |
| हे रेक/स्ट्रॉ रेक | ₹5,000 |
| स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम | ₹3,500 |
| रोटोकल्टीवेटर | ₹2,500 |
| स्लेशर | ₹2,000 |
DD की कॉपी नहीं लगाने पर आवेदन अधूरा माना जा सकता है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले इसे तैयार रखना बेहतर होगा।
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
हर किसान को एक जैसी राशि नहीं मिलेगी। कृषि यंत्र सब्सिडी किसान की श्रेणी, जमीन की स्थिति, यंत्र की तय कीमत और योजना के नियमों के आधार पर तय होगी।
फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े कुछ कृषि यंत्रों पर पात्र किसानों को अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है।
किसान आवेदन करने से पहले ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध Subsidy Calculator से संभावित अनुदान का अंदाजा भी लगा सकते हैं।
आवेदन से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें
अगर कागज पहले से तैयार हैं तो आवेदन में समय कम लगेगा। किसानों को आम तौर पर ये दस्तावेज चाहिए होंगे:
- एग्री-स्टैक Farmer ID
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी
- भूमि की B-1 प्रति
- SC/ST किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र
- ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्रों के लिए ट्रैक्टर RC
- संबंधित यंत्र के लिए तय DD
- DD की स्कैन कॉपी
कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें?
पहले से पंजीकृत किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आधार नंबर और OTP से लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं।
जिन किसानों का पंजीकरण नहीं है, उन्हें नजदीकी MP Online या CSC केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के जरिए पंजीकरण कराना होगा।
इसके बाद किसान अपनी जरूरत का यंत्र चुनें, मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें, DD की कॉपी लगाएं और आवेदन जमा कर दें।
आखिरी तारीख का इंतजार न करें
इस चरण के लिए आवेदन 24 सितंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2026 है। इसके बाद 7 अक्टूबर को लॉटरी होगी।
किसानों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आखिरी दिन तक इंतजार न करें। DD बनवाने, Farmer ID, बैंक दस्तावेज या RC जैसी चीजों में गड़बड़ी हुई तो आवेदन अटक सकता है।

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